MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024, अंतरजातीय विवाह योजना:- हमारे समाज में लोगों की गलत धारणाओं को कम करने और जातिवाद को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी धर्मों के लोगों को एक साथ चलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत राज्य सरकार अंतरजातीय विवाह करने वालों को प्रोत्साहन देगी।जिससे तेजी से मनुष्य अंतरजातीय विवाह करेंगे और जातिवाद खत्म हो सकेगा।
इस योजना के तहत अब कोई भी नागरिक अपना जीवन साथी ढूंढकर किसी भी जाति में शादी कर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेगा। राज्य के सभी संबंधित नागरिक जो मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें इस लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ना होगा।
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MP अंतरजातीय विवाह योजना 2024
अनुसूचित जाति के युवक/युवती से विवाह करने वाले जोड़ों को मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत पुरस्कृत और सम्मानित किया जाएगा।मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत वर-वधू को सरकार के माध्यम से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता राशि पति-पत्नी दोनों के संयुक्त बैंक खाते में आठ वर्ष तक जमा की जायेगी। इस रकम में से 2.5 लाख रुपये नकद दिए जाएंगे, आखिरी पैसा खाते में जमा किया जाएगा, जिसे दंपत्ति चाहें तो अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकेंगे|
MP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024
इस योजना का लाभ पाने के लिए नवविवाहित जोड़े को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अंतरजातीय विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए नवविवाहित जोड़े को 1 वर्ष के अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
MP अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का प्राथमिक लक्ष्य जातिवाद और अस्पृश्यता के विचारों को दूर करना और अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करने वाले जोड़ों की प्रशंसा और सम्मान करना है, ताकि वर या वधू को अपने विवाह जोड़ा जो उच्च है चाहे वे किसी भी जाति या अनुसूचित जाति के हों, उन्हें सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
क्योंकि जब कोई युवक या युवती किसी अन्य जाति में शादी करता है तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कभी-कभी जोड़े को घर से दूर भागना पड़ता है, जिसके बाद उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है, लेकिन अब ऐसे जोड़े कोई चिंता नहीं करना चाहता.क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अंतरजातीय विवाह पर 2.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लाभ
- एमपी अंतरजातीय विवाह योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाएगा।
- मध्य प्रदेश सरकार देश के किशोरों को अंतरजातीय विवाह करने पर आर्थिक मदद देगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित जोड़े में से एक को सवर्ण जाति का होना चाहिए और दूसरा विकल्प अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समूह का होना चाहिए।
- राज्य सरकार जोड़े को 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि देगी.
- इस राशि के प्रयोग से वर-वधू अपना जीवन निर्वाह आसानी से कर सकते हैं।
- यह आर्थिक सहायता राशि अंतरजातीय विवाह के लिए सरकार के माध्यम से विवाह के बाद के खर्चों के लिए दी जा सकती है।
- अंतरजातीय विवाह होने से जातिवाद, छुआछूत जैसी चीजें खत्म हो सकती हैं
- इस योजना के माध्यम से देश के किशोरों को अंतरजातीय विवाह करने की वकालत की जा सकेगी।
MP Inter Caste Marriage Yojana के लिए पात्रता
- मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को कुछ निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा। जिसके बाद ही वह योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा। पात्रता से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:
- आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- अंतरजातीय विवाह करने के लिए युवक की आयु 21 और युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- युवक युवती जो आपस में शादी करते हैं उन दोनों में से किसी को भी आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए।
- दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए यानी दोनों में से कोई एक सवर्ण जाति का होना आवश्यक है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़का और लड़की दोनों का विवाह पहली बार होना चाहिए।
- विवाह होने के 1 साल के बाद ही अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तभी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
- उम्मीदवार के पास आधार कार्ड से लिंक संयुक्त बैंक खाता होना चाहिए।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है जिनकी सूची नीचे दी गई है।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- सवर्ण जाति से संबंधित दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- संयुक्त बैंक अकाउंट का विवरण
- मोबाइल नंबर
- दूल्हा और दुल्हन की पासपोर्ट साइज फोटो
निष्कर्ष
हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये पसंद आया होगा। हमने इस लेख में मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। इससे जुड़े किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमे कॉमेंट बॉक्स में अपनी बात अवश्य लिखें। धन्यवाद !
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – (Related FAQs)
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
MP Inter Caste Marriage Yojana के तहत राज्य सरकार द्वारा युवक/युवतियों को अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जाएगा।
MP Inter Caste Marriage Yojana के अंतर्गत कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी?
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
MP Inter Caste Marriage Scheme का उद्देश्य क्या है?
MP Inter Caste Marriage Yojana का मुख्य उद्देश्य जात-पात जातिवाद और छुआछूत के विचारों को खत्म कर युवक तथा युवती को अनुसूचित जाति के युवक युवती से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है?
MP Inter Caste Marriage Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जाति विकास पोर्टल, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है।